मऊ। प्रभारी जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीर नायक सिंह ने हत्या और जालसाजी तथा गांजा बरामदगी के कुल पांच मामलों में सात आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। प्रभारी जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। बढुआ गोदाम गांव निवासिनी शीला सिंह पत्नी बाल गोविंद सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि उसके पति बालगोविंद सिंह की 16 जनवरी 2019 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामले में आरोपी गांव के ही निवासी शैलेंद्र यादव पुत्र सनेही यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। दूसरा मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। मुहम्मदपुर हसनपुर गांव निवासिनी पारुल पत्नी प्रशांत कुमार की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि 19 नवंबर 2018 को उसके पति प्रशांत कुमार अपने डिस्पेंसरी में बैठकर मरीज देख रहे थे। उसी दौरान आरोपियों ने तमंचे से गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। मामले में आरोपी रानीपुर थाना क्षेत्र की ताहिरपुर गांव निवासी अजीत यादव पुत्र चंद्रिका यादव और मिर्जापुर गांव निवासी डब्बू उर्फ बृजेश यादव पुत्र खेदन यादव की ओर से अलग-अलग जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। तीसरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। वादी मुकदमा रामविलास पुत्र हरनाथ की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसके चचेरे भाई जितेंद्र पुत्र रामचंद्र की 26 अक्तूबर 2018 को गोली मारकर हत्या कर दी गई। और शव को भीटी के चक खालसा के पास फेंक दिया गया। मामले में आरोपी मधुबन थाना क्षेत्र के कुशहा गांव निवासी दिलीप कुमार पुत्र राजेश की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। चौथा मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। वादी मुकदमा ओमप्रकाश सिंह पुत्र राम लोचन की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि आरोपीगण ने जालसाजी करके उसके आराजी पर दूसरे लोगों का फर्जी तरीके से नाम दर्ज करा दिया गया। मामले में आरोपी बरपुर गांव निवासी अभिराज पुत्र महादेव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया। पांचवा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। थानाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह ने चार फरवरी 2019 को 10 किलो गांजा के साथ आरोपीगण को पकड़ा। मामले में आरोपीगण गोरखपुर जनपद के गोला थाना क्षेत्र के बेवरी गांव निवासी अनिल यादव पुत्र रामदरश यादव तथा बनकटा गांव निवासी राज पटवा पुत्र विनोद पटवा की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।