जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में गुरुवार को राजकीय संप्रेक्षण गृह में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन किया गया। जिसमें बच्चों को उनके अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी दी गई। प्राधिकरण के सचिव शिवकुमार ने सप्रंक्षण गृह के 98 बच्चों को प्राधिकरण की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं के बाबत जानकारी दी। कहा कि अगर किसी पास अपने मामले की पैरवी करने के लिए अधिवक्ता रखने की क्षमता नही है। उन्हें पैरवी के लिए सरकारी खर्चे पर अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए अधीक्षक के माध्यम से प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र देना होगा। वहीं साफ सफाई पर विशेष जोर देने को कहा। इस मौके पर प्रोवेशन अधिकारी समर बहादुर सरोज, बाल संरक्षण अधिकारी शिवानंद सिंह, अधीक्षक चंद्रिका लाल श्रीवास्तव आदि लोग उपस्थित रहे।