मऊ। उ.प्र.भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के लिए आवास सहायता योजना का प्रावधान बोर्ड द्वारा किया गया है। आवास सहायता योजना के लिए ऐसे सभी पंजीकृत निर्माण श्रमिक, जिनका अपना पक्का मकान न हो तथा मकान बनाने के लिए उनके पास खुद की जमीन हो पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत आवास बनाने के लिए श्रमिकों को दो किश्तों में कुल 1 लाख 50 हजार रुपये दिये जाएंगे। उ.प्र. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिक तत्काल अपना आवेदन पत्र कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, कलेक्ट्रेट कक्ष संख्या-57 में प्रस्तुत कर सकते हैं।