मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुमार ने नाबालिक युवती के साथ सामूहिक दुराचार करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। मामले के अनुसार वादी मुकदमा की 15 वर्षीय नाबालिक युवती के के साथ दो लोगों ने सामूहिक दुराचार किया। मामले में आरोपी मानिकपुर गांव निवासी अनिल यादव पुत्र रामाश्रय यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।