मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने किशोर की हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद दिया। मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। खानपुर गांव निवासी मनोज शर्मा पुत्र राम अवध शर्मा की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। 14 नवंबर 2018 को आरोपीगण ने उसके 12 वर्षीय लड़का गोलू विश्वकर्मा को बहला फुसलाकर ले गए और उसकी हत्या कर दी। पोखरी से गोलू का शव बरामद हुआ। मामले में आरोपी खानपुर गांव निवासी माजा नट पुत्र वकील नट की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया।