मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुमार ने नाबालिक के साथ दुराचार करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी के तर्को केे सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। वादी मुदकमा की नाबालिक लड़की को आरोपी 22 जृलाई 2015 को बहला फुसलाकर भगा ले गया। तथा उसके साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी हट्ठीमदारी निवासी संदीप कुमार पुत्र राजेंद्र प्रसाद की ओर सेे जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया।