मऊ । जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति की जमानत अर्जी खारिज कर दी। उन्होंने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है । अभियोजन के अनुसार, कपरियाडीह गांव निवासिनी फूलमती देवी पत्नी दशरथ की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादिनी का कथन है कि उसकी लड़की रानी को दहेज के लिए उसके पति और उनके परिवार वालों ने मार डाला। आरोपी आजमगढ़ जनपद के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मुबारक पट्टी गांव निवासी अमित गोड़ पुत्र विश्वनाथ की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई थी। जो खरिज हो गई।