मऊ। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक वीरनायक सिंह ने नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुराचार करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला थाना मधुबन क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार वादी मुकदमा की नाबालिग लड़की को आरोपी दो लड़कों के सहयोग से बहला फुसलाकर भगा ले गया। इस दौरान आरोपी ने उसके साथ दुराचार किया। मामले में आरोपी नेमडाड़ गांव निवासी शिवम मद्धेशिया पुत्र संजय उर्फ पुनई की ओर से जमानत की अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया।