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हत्या के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

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मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार ने हत्या के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी के तर्को को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोपागंज थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार वादी मुकदमा सरवां गांव निवासी गायत्री का लड़का जयंत प्रताप सिंह उर्फ बाबू सिंह 16 अगस्त 2016 को घर से गया था। वापस नहीं लौटा। उसका शव पुलिस ने बरामद किया। मामले में आरोपी शहर कोतवाली क्षेत्र के अंधामोड़ भीटी निवासी रविप्रकाश साहनी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी हरिद्वार राय के तर्को को सुनने के बाद जिला जज ने जमानत अर्जी खारिज कर दिया। विनोद कुमार सिंह
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