मऊ। सुप्रीम कोर्ट से जारी आदेश का पालन करने पर जिला प्रशासन की तरफ से सीज किए गए अधिशासी अभियंता के खाते को उपजिलाधिकारी सदर ने इस शर्त खोलने का आदेश जारी किया, कि विभाग पहले कोर्ट के आदेश का पालन फरवरी माह तक पूरा करेंगा। बताते चले वर्ष 1990 में अस्थाई रूप से बिजली विभाग में लिपिक के पद पर आसीन हुए गाजीपुर जिले के मरदह के बगही गांव निवासी अश्वनी कुमार सिंह को विभाग ने लंबे समय तक कार्य का भुगतान नहीं किया। इस पर अश्वनी सिंह ने कोर्ट शरण लिया था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। इस दौरान कोर्ट ने अश्वनी को स्थाई कर्मचारी मानते हुए विभाग को बहाल करते हुए वेतन भुगतान करने का आदेश जारी किया था। लेकिन विभाग ने इसका पालन नहीं किया। इस दौरान कोर्ट ने धन की रिकवरी के लिए आरसी जारी किया। इस बात की जानकारी होने पर उपजिलाधिकारी सदर ने अधीशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम का खाता सीज कर दिया था।