मऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के तहत सात मार्च को सातवें चरण का मतदान है। सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक आप लोकतंत्र के इस महापर्व में अपने मतों की आहुति दे सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए निर्देशानुसार मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र के विकल्प में मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। परंतु ऐसे मतदाता जो अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं वह अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए वोटर मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। इनमें वोटर कार्ड, आधार कार्ड, बैंक या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, आरजीआई का स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र/राज्य सरकार/लोक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के जारी फोटो पहचान पत्र, सांसदों/विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय से जारी यूनिक डिसएबिलिटी आईडी कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड शामिल हैं।