मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा ने हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश कुमार सिंह राज के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। मामले के अनुसार पिडऊतसिंह पुर गांव निवासी यशवंत कुमार राय की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि उसके चचेरे भाई बलवंत राय को आरोपीगण ने मिलकर पांच नवंबर 2013 को मारपीट कर घायल कर दिया। तथा तमंचे से फायर का हत्या का प्रयास किया। मामले में आरोपी शुभम राय पुत्र दिनेश राय की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।