मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लोकेश नागर ने जालसाजी कर रुपया हड़पने के मामले में आरोपी के विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है। मामला मधुबन थाना क्षेत्र का है। मामले के अनुसार मधुबन थाना क्षेत्र के लड्डुपुर नत्थूपुर गांव निवासी रामअवध यादव पुत्र गोविंद यादव ने सीजेएम कोर्ट में परिवाद दाखिल किया। इसमें कुंडा शरीफ पुर गांव निवासी मारकंडे सिंह पुत्र स्व. चंद्रबली सिंह को आरोपी बनाया। परिवादी का कथन है कि उसके लड़के को नौकरी के लिए मारकंडे सिंह ने दस लाख 32 हजार रूपया अपने बैंक खाते में उससे जमा कराया। इसके बाद उसके बेटे को न तो नौकरी दिलाया और न ही रुपये वापस किया। सुनवाई के बाद सीजेएम कोर्ट से सम्मन भी भेजा गया लेकिन कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए इस पर सीजेएम ने मारकंडेय सिंह के विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। साथ ही मामले की सुनवाई के लिए दो अप्रैल की तिथि नियत की।