मऊ। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर एक डा. अजय कुमार ने घर में घुसकर छेड़खानी करने के मामले में आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एडीजे ने यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला कोतवाली घोसी क्षेत्र का है। मामले मेें 16 वर्षीय वादिनी अपनी मां के साथ अपने घर में सो रही थी। उसी समय रात्रि में आरोपी उसके घर में घुसकर उसके साथ छेड़खानी की। साथ ही विरोध करने पर मारापीट की। मामले में आरोपी चौहान पुरा अमिला निवासी कृष्णदेव उर्फ तल्लू पुत्र शंभूनाथ चौहान की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। अर्जी पर बचाव पक्ष और एडीजीसी फौजदारी मणिबहादुर सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद एडीजे ने जमानत अर्जी खारिज कर दी।