मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश मुकेश मिश्रा की अदालत ने दहेज हत्या और हत्या के प्रयास के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष और डीजीसी फौजदारी राजेश सिंह के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया है। पहला मामला सरायलखंसी थाना क्षेत्र का है। गाजीपुर जनपद के भावरकोल थाना क्षेत्र के मनिया गांव निवासी सोमारू पुत्र फौजदार की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का आरोप है कि उसकी लड़की बेगम की शादी महबूब पुत्र साधु के साथ हुई थी। दहेज के लिए उसकी लड़की बेगम को 19 अप्रैल 2018 को उसके ससुराल वाले मार डाले। मामले में आरोपी रकौली गांव निवासी साधू पुत्र पाखंडी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया। दूसरा मामला हलधरपुर क्षेत्र का है। थानाध्यक्ष विनय कुमार सिंह की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। वादी का कथन है कि 27 सितंबर 2018 को मुहवामोड़ स्थित डीडी पब्लिक स्कूल के बच्चों से भरी आटो में प्राइवेट बस के चालक ने टक्कर मार दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने मौके पर रास्ता जाम कर दिया साथ ही मौके पर पहुंची पुलिस के वाहनों में लोगों ने तोड़फोड़ कर आग लगा दी तथा पुलिस वालों पर जानलेवा हमला किया। मामले में आरोपी पहसा गांव निवासी भृगुनाथ पुत्र रामपत राम की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया।