मऊ। जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयश्री आहूजा ने जालसाजी कर रूपया हड़पने और मिलावटी शराब बरामदगी के मामले में दो आरोपियों की जमानत अर्जी को सुनवाई के बाद खारिज कर दी। यह आदेश बचाव पक्ष और अभियोजन के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का देखने के बाद पारित की। पहला मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। टेकई गांव निवासी जगदीश राम पुत्र रघुराम की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज हुई। आरोप है कि आरोपी ने वादी को धोखा में रखकर साढे़ नौ लाख रूपया हड़प लाया। आरोपी लग्गूपुर गांव निवासी संजय कुमार बोधिसत्व पुत्र लालचंद की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी। बचाव पक्ष और प्रभारी डीजीसी फौजदारी शिवदत यादव के तर्कों को सुनने तथा केस डायरी का अवलोकन करने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी। दूसरा मामला दोहरीघाट थाना क्षेत्र का है। एस आई रमेंद्र कुमार ने एक मार्च 2018 को एक हजार लीटर मिलावटी शराब बरामद किया। आरोपी खंतिया गांव निवासी मातादीन यादव पुत्र श्यामा यादव की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दिया।