मऊ। उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. द्वारा गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों के युवाओं को कौशल विकास देकर रोजगार के योग्य बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने गरीबी रेखा की आय सीमा ग्रामीण क्षेत्रों में 46080 रुपये वार्षिक तथा शहरी क्षेत्र में 56460 रुपये वार्षिक निर्धारित किया है। प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग उ.प्र. शासन के निर्देश पर इस आय सीमा के अन्तर्गत आने वाले 18 वर्ष से 50 वर्ष के उम्र के अनुसूचित जाति के महिला, पुरूष, शिक्षित, अशिक्षित व्यक्ति युवाओं को अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि द्वारा स्वत: रोजगार योजना (बैंकेबुल) शहरी क्षेत्र दुकान निर्माण योजना तथा धोबी समाज के लिए संचालित लॉड्री एवं ड्राईक्लीनिंग शॉप योजना का लाभ देने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के अभ्यर्थियों को विकास खंड पर स्थित खंड विकास अधिकारी कार्यालय तथा शहरी क्षेत्र के युवाओं को विकास भवन स्थित कार्यालय जिला प्रबन्धक, उप्र अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि. में आवेदन करना होगा। निगम की वेब साइट पर भी आन लाइन आवेदन दिए जा सकते हैं।