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किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा

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मऊ। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट राजवीर सिंह ने किशोरी से दुूष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामला कोतवाली मुहम्मदाबाद गोहना क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार, वादी मुकदमा की 15 वर्षीय किशोरी को आरोपी 15 जुलाई 2014 को शादी करने का आश्वासन देकर भगा ले गया। उसके साथ दुष्कर्म किया। तहरीर के आधार पर पुलिस ने वलीदपुर गांव निवासी राजू के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर बाद विवेचना आरोप पत्र कोर्ट में प्रेषित किया। पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक विमल कुमार श्रीवास्तव, प्रवीण कुमार मिश्रा तथा रामचंद्र चौहान ने आठ गवाह पेश किए। विशेष न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के तर्को को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी राजू को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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