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Mathura News: हिंदू महासभा और मुस्लिम समाज के लोगों के खिलाफ वारंट जारी

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मथुरा। छह दिसंबर को मूल श्रीकृष्ण जन्मस्थान (ईदगाह) में हनुमान चालीसा पढ़ने के एलान को लेकर पाबंद किए गए हिंदू-मुस्लिम पक्ष के १६ पदाधिकारियों के खिलाफ सिटी मजिस्ट्रेट ने जमानती वारंट जारी किए हैं। बृहस्पतिवार को मुचलका न भरने पर इन सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट किए जाएंगे। वारंट जारी होने से दोनों पक्षों में खलबली मची हुई है।
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अखिल भारत हिंदू महासभा ने ईदगाह में ६ दिसंबर को हनुमान चालीसा पढ़ने का एलान किया है। इसके बाद गोविंदनगर पुलिस हरकत में आ गई। पुलिस ने २६ नवंबर को हिंदू और मुस्लिम पक्षों को नोटिस भेजकर पाबंद कर दिया। इनमें से १३ पदाधिकारियों ने सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में पहुंचकर मुचलके भर दिए लेकिन दोनों पक्षों के १६ पदाधिकारियों के न पहुंचने पर इनके खिलाफ जमानती वारंट जारी कर दिए हैं।
प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार पांडेय ने बताया कि अखिल भारत हिंदू महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष राज्यश्री चौधरी, चंद्रप्रकाश सिंघल, विषु सिंह, दिनेश शर्मा, मुकेश सिंह, ओम शंकर, संजीव कुमार (सभी बदायूं), रौनक ठाकुर, संजय जाट, धर्मेंद्र पंडित, गौरी पाठक (अलीगढ़) के अलावा मुस्लिम पक्ष के इकबाल, यूसुफ, कल्लू, तामिल आदि के खिलाफ जमानती वारंट जारी किए गए हैं। बृहस्पतिवार को सिटी मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हाजिर होकर इन्हें मुचलके भरने होंगे। इन्हें २९ नवंबर को मुचलके भरने के लिए बुलाया गया था। हाजिर न होने पर सभी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होंगे। उसके बाद सभी की गिरफ्तारी की जाएगी।
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२८ को कराया नोटिस तामील
अखिल भारत हिंदू महासभा के प्रदेश प्रवक्ता संजय हरियाणा का कहना है कि २८ नवंबर को नोटिस तामिल कराया गया और २९ नवंबर की तारीख दी गई। एक दिन का ही समय दिया गया। एक दिसंबर को फिर तारीख दी गई है। कम से कम १५ दिन या एक महीने का समय दिया जाता है। इसकी शिकात की जाएगी।
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माहौल को नहीं होने देंगे खराब
शहर के शांत माहौल को खराब नहीं होने दिया जाएगा। दोनों समुदाय सौहार्द और माहौल को शांत बनाए रखें। कोई भी गड़बड़ी की गई तो सख्ती से निपटा जाएगा।
-मार्तंड प्रकाश सिंह, एसपी सिटी
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