मथुरा। दहेज में दो लाख रुपये और कार न देने पर विवाहिता की हत्या करने वाले पति की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी।
सुखबीर सिंह ने अपनी पुत्री चंचल का विवाह कोसीकलां निवासी विकास डांगर के साथ 9 दिसंबर 2023 किया था। शादी के कुछ समय बाद ही पति विकास डांगर चंचल से दहेज में कार और दो लाख रुपये की मांग करने लगा। चंचल ने अपने पिता की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए मना कर दिया। इसके बाद उसके साथ मारपीट की जाने लगी। 2 अप्रैल 2025 को विकास डांगर ने दहेज की मांग पूरी न होने पर चंचल की गला दबाकर हत्या कर दी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने विकास डांगर को जमानत दिलाने के लिए कोर्ट में काफी दलील दी, लेकिन कोर्ट ने डीसीजी की दलील और पुलिस चार्जशीट के आधार पर उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी।