मथुरा। हिंदू सेना के वाद में बृहस्पतिवार को अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी। अदालत द्वारा ईदगाह की अमीन रिपोर्ट के आदेश पर स्टे संबंधी निर्णय लिया जाना था। दोनों पक्ष इस संबंध में अपना पक्ष रख चुके हैं। अदालत अब 9 मई को इस मामले में सुनवाई करेगी।हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने ईदगाह को अवैध बताया है. इस मामले में सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ईदगाह की अमीन रिपोर्ट के आदेश किए थे, जिसके बाद ईदगाह पक्ष ने विरोध किया तो अदालत ने अमीन रिपोर्ट लिए जाने के आदेश पर रोक लगा दी गई। वादी तथा प्रतिवादीगण अदालत में अपना पक्ष रख चुके हैं। हिंदू सेना के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि अब इस मामले में अदालत 9 मई को सुनवाई करेगी।