मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन से ईदगाह को हटाने संबंधी हिंदू सेना द्वारा दायर वाद में बुधवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट ने ईदगाह के अमीन रिपोर्ट के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। पक्षकार विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता शैलेष दुबे के मुताबिक अदालत ने अमीन रिपोर्ट के आदेश किए हैं, जिसकी प्रति शुक्रवार को मिलेगी। वहीं, प्रतिवादीगण ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि आदेश को रिजर्व किया गया है, निर्णय अगली तारीख पर मिलेगा। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 17 अप्रैल की तिथि तय की है।हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने 8 दिसंबर 2022 को सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय सोनिका वर्मा की अदालत में वाद दायर किया कि औरंगजेब ने ठाकुर केशवराय मंदिर को तोड़कर ईदगाह का निर्माण कराया था, जोकि श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ जमीन पर मौजूद है। उसे हटाया जाए। पक्षकार ने मांग की कि ईदगाह की अमीन रिपोर्ट मंगाई जाए। अदालत ने इसी दिन ईदगाह की अमीन रिपोर्ट के आदेश भी कर दिए। इस आदेश के बाद विपक्षीगणों में उथल-पुथल मच गई और उन्होंने अदालत से मांग कि पहले उन्हें सुना जाए। सिविल जज सीनियर डिवीजन तृतीय की अदालत में ईदगाह पक्ष के प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई चल रही थी कि पीठासीन अधिकारी का स्थानांतरण हो गया और सुनवाई रुक गई। बुधवार को यह केस सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट नीरज गोंड की अदालत में पहुंचा। पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर अदालत ने अमीन रिपोर्ट मंगाए जाने का आदेश कर दिया। ईदगाह के सचिव तनवीर अहमद ने बताया कि अदालत में उन्होंने अमीन रिपोर्ट का विराेध किया, जिसके बाद अदालत ने आदेश को रिजर्व कर लिया है।
प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने भी रखा पक्ष
केस में प्रतिवादी ईदगाह के सचिव एडवोकेट तनवीर अहमद आदि को सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में पहुंंचने में थोड़ा विलंब हो गया था। सचिव ने बताया कि वह कुछ ही देर में अदालत पहुंंच गए थे और उन्होंने अदालत को बताया कि पूर्व में अदालत ने केस सुने जाने लायक है या नहीं है इस बिंदु पर बहस के आदेश किए थे और इसी बिंदु पर अब भी अदालत में सुनवाई होनी चाहिए। उनके अधिवक्ता नीरज शर्मा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अधिवक्ता जीपी निगम ने भी अपना पक्ष रखा। निगम ने बताया कि पक्षकार के अधिवक्ता ने गलत बहस की थी, जिसके बाद हमने अपना पक्ष रखा।
हिंदू महासभा ने दिया मौके पर मौजूद रहने के लिए प्रार्थना पत्र
मथुरा। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने हिंदू सेना के वाद में 8 दिसंबर 2022 में अमीन रिपोर्ट के आदेश होने के बाद मौके पर रहने संबंधी प्रार्थना पत्र दिया है। उन्होंने मांग की है कि अमीन द्वारा जब ईदगाह पहुंचकर रिपोर्ट तैयार की जाए तो उस समय उनको वहां पर रहने की अनुमति दी जाए। हिंदू महासभा के कोषाध्यक्ष ईदगाह तथा मीना मस्जिद को हटाने संबंधी वाद में पक्षकार भी हैं। उन्होंने बताया कि यह अदालत का ऐतिहासिक और सही निर्णय है। वह इसका स्वागत करते हैं।
महेन्द्र प्रताप सिंह का रिवीजन प्रार्थना पत्र हो चुका है खारिज
सुनवाई के बिंदु पर सिविल जज सीनियर डिवीजन द्वारा किए गए आदेश 7 नियम 11 के आदेश के खिलाफ रिवीजन में गए श्री कृष्ण जन्मस्थान मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेन्द्र प्रताप सिंह का प्रार्थना पत्र एडीजे-षष्टम की अदालत द्वारा खारिज किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि वह सिविल जज सीनियर डिवीजन के वाद में अमीन रिपोर्ट की मांग करेंगे।
हम कर चुके हैं अमीन रिपोर्ट संबंधी आदेश की प्रक्रिया पूरी-शैलेष दुबे
पक्षकार हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता के अधिवक्ता शैलेष दुबे ने बताया कि पूर्व में सिविल जज सीनियर डिवीजन अदालत द्वारा किए गए अमीन रिपोर्ट संबंधी आदेश की वह सभी प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। लिहाजा वह आदेश स्थगित नहीं था। इसी के चलते अदालत ने उनके प्रार्थना पत्र पर अमीन रिपोर्ट मंगाए जाने के आदेश किए हैं। प्रतिवादी श्री कृष्ण जन्मस्थान संस्थान के सचिव कपिल शर्मा के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने बताया कि पूर्व न्यायालय द्वारा ईदगाह के मौका मुआयना के आदेश पारित किए गए थे, जिसका अनुपालन नहीं हुआ और वह आदेश भी समाप्त नहीं हुआ। अगर न्यायालय द्वारा पूर्व आदेश का अनुपालन करने संबंधी आदेश पारित किया जाता है तो यह सभी पक्षकारों के हित मेें होगा और न्यायालय के समक्ष मौके की स्थिति आ जाएगी।
कौन से केस लंंबित और कब सुनवाई
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