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Mathura News: गृह, जल एवं सीवर कर जमा करने पर मिलेगी दस प्रतिशत की छूट

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मथुरा। नगर निगम द्वारा गृह स्वामियों को गृह, जल एवं सीवर कर तीस सितंबर जमा करने पर दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यदि समय पर गृह स्वामी ने कर जमा नहीं किया तो उसे कर पर 12 प्रतिशत सरचार्ज देना होगा।
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नगर निगम का चालू वित्त वर्ष में 80 करोड़ कर वसूली का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नगर निगम की कर विभाग की टीम ने प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए नगर आयुक्त शशांक चौधरी के निर्देश पर कर विभाग ने गृह स्वामियों को समय पर कर जमा करने पर छूट का प्रावधान रखा है। नगर निगम क्षेत्र में गृह स्वामियों को तीस सितंबर तक गृह, जल एवं सीवर कर जमा करने पर दस प्रतिशत की छूट दी जा रही है। इसके लिए निगम द्वारा नगरवासियों को बिल और नोटिस जारी किए जा रहे हैं, ताकि वह समय पर गृह कर जमा कर छूट का फायदा उठा सकें।

नगर निगम ने अब तक 14 करोड़ रुपए कर और करेत्तर वसूल किया है। इसमें कर साढे़ नौ करोड़ और करेत्तर यानी अन्य मदों से साढे़ चार करोड़ वसूल किया है। कर निर्धारण अधिकारी नरेंद्र यादव ने बताया कि चालू वित्त वर्ष कर गृह कर,जल एवं सीवर कर तीस सितंबर तक जमा करने पर गृहस्वामियों को दस प्रतिशत की छूट दी जाएगी। यदि वित्त वर्ष में कर जमा नहीं करते हैं तो कर पर 12 प्रतिशत सरचार्ज वसूल किया जाएगा।
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