मथुरा। कचहरी रोड पर पार्किंग वसूली पर सरकार द्वारा 24 मई तक जवाब दाखिल करने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कचहरी रोड पर बार एसोसिएशन मथुरा द्वारा वाहन पार्किंग शुल्क वसूली पर रोक लगाने के लिए जनहित याचिका पर जिलाधिकारी मथुरा व मुख्य सचिव से जवाबी शपथपत्र दाखिल करने का अंतिम मौका 24 मई तक दिया है। आदेश का अनुपालन न करने पर सीधे सचिव को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का आदेश करेगी। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश प्रिंतिकर दिवाकर व सौमित्र दयाल सिंह की खंडपीठ ने मथुरा निवासी प्रकाश चंद्र अग्रवाल की जनहित याचिका पर दिया है। याची ने अदालत में स्वयं बहस की है। खंडपीठ ने 13 दिसंबर 2021 के आदेश में विपक्षीगण से जवाब मांगा है। विपक्षीगण को 15 मार्च 2022 तक जवाब दाखिल करना था। इसके बाद कई अन्य तारीख
भी लगीं। अंतिम मौका 24 मई 2023 तक आदेश का अनुपालन करने का आदेश दिया है। संवाद