मथुरा। उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने मथुरा-वृंदावन नगर निगम के जनसूचना अधिकारी के वेतन से 25 हजार रुपये अर्थदंड वसूलने के आदेश दिए हैं।
नगर आयुक्त को राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उत्प्रेती ने अपीलकर्ता मिलन भाटिया के प्रार्थना पत्र पर नगर निगम के जन सूचनाधिकारी के वेतन से 25 हजार रुपये की वसूली के आदेश जारी किए हैं। जनसूचना अधिकार के अंतर्गत मिलन भाटिया को नगर निगम के जनसूचना अधिकारी ने मांगी गई सूचनाओं के सापेक्ष भ्रमित करने वाले जवाब देते रहे हैं। शिकायत निस्तारण में राज्य सूचना आयुक्त के आदेश के बावजूद निगम के जनसूचना अधिकारी ने गंभीरता नही दिखाई। इस पर विशेष सुनवाई के दौरान जनसूचनाधिकारी का दायित्व सहायक नगर आयुक्त डीके सिंह पर था। संवाद