मथुरा। एमआई-20 महाविद्या कॉलोनी, थाना गोविंदनगर निवासी अक्षय भारद्वाज ने ओमनगर चामुंडा कॉलोनी निवासी सहायक अध्यापिका सीता शर्मा और उनके पति लिपिक पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया है।
आरोप है कि मृतक बहन पदमा देवी शर्मा के शैक्षिक प्रमाणपत्रों से साल 1993 में सीता शर्मा ने सहायक अध्यापिका प्रथम पाठशाला रैपुराजाट, फरह पर नौकरी पा ली। यह फर्जीवाड़ा खुलने के डर से जानकीबाई बालिका इंटर कॉलेज मथुरा में लिपिक पुरुषोत्तम शर्मा ने पत्नी को नौकरी से त्यागपत्र दिलवा दिया। पति ने अपने प्रभाव से जानकीबाई बालिका इंटर कॉलेज में संविदा पर सीता शर्मा की नौकरी लगवा ली।
आरोप है कि इस विद्यालय की प्रवक्ता डॉ. सीमा सिंह ने साल 2018 में सहायक अध्यापिका सीता शर्मा की ऑनलाइन जिला विद्यालय निरीक्षक से शिकायत की। डीआईओएस द्वारा कराई जांच में नियुक्ति फर्जी पाए जाने पर वेतन रोकने के आदेश दिए, लेकिन वेतन दिया जाता रहा। साल 2019 में सहायक अध्यापिका सेवानिवृत्त हो गईं। विद्यालय की प्रधानाचार्या की सांठगांठ से सहायक अध्यापिका ने सेवानिवृत्त पर मिलने वाली धनराशि का भुगतान करा लिया। पेंशन भी ले रही हैं। अक्षय भारद्वाज ने इसकी शिकायत थाना गोविंदनगर पर की, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज हो सकी है। शहर कोतवाल संजय कुमार पांडेय ने बताया कि मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है।