मथुरा। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रामकिशोर यादव की अदालत ने बृहस्पतिवार को नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के दोषी अभियुक्त मोहन को आजीवन कारावास और 55000 अर्थ दंड की सजा सुनाई।
स्पेशल डीजीसी पॉक्सो कोर्ट अल्का उपमन्यु ने बताया कि पीड़िता के पिता ने थाना कोतवाली में तहरीर दी थी, उसकी पुत्री को 9 जून 2020 को मोहन भगा ले गया। रात्रि करीब एक बजे पीड़िता के घर पर फोन आया तो परिजनों को इसकी जानकारी मिली।
पुलिस ने पिता की तहरीर और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी के विरुद्ध धारा 363, 366, 376 व 3/4 पोक्सो एक्ट में केस दर्ज कर आरोप पत्र न्यायालय पेश किया। न्यायालय ने 31 अक्तूबर को अभियुक्त को दोषी करार दिया था।
बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट ने सजा पर सुनवाई करते हुए अभियुक्त को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया। अभियुक्त द्वारा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। फैसला आने के बाद दोषी को पुलिस सुरक्षा में जेल भेज दिया गया।