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Mathura News: सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद को हाईकोर्ट ने भेजे समन नोटिस

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मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में सुनवाई के लिए नियत तिथि पर कोर्ट में उपस्थित न होने वाले पक्षों को हाईकोर्ट ने समन नोटिस जारी किए हैं।
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सुन्नी वक्फ बोर्ड, लखनऊ, शाही ईदगाह मस्जिद के साथ ही श्रीकृष्ण जन्मभूमि पक्ष के 12 केसों के वादकारियों को समन जारी किया है। हाईकोर्ट ने 4 दिसंबर को सुनवाई के लिए अगली तिथि नियत करते हुए सभी को उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं।

श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि 16 नवंबर को हाईकोर्ट की एकल बेंच के जज मयंक जैन की अदालत में श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही मस्जिद ईदगाह प्रकरण की सुनवाई हुई थी। नियत तिथि पर 16 केसों की सुनवाई होनी थी, लेकिन पांच केसों से संबंधित चार वादकारी ही कोर्ट में हाजिर हुए। स्वयं वह अपने द्वारा दाखिल श्रीविग्रह ले जाने संबंधी और जन्मभूमि जमीन संबंधी केस में उपस्थित हुए।
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इसी प्रकार जमीन संबंधी केस में वादकारी आशुतोष पांडेय, विष्णु शंकर जैन और राधा रानी को पक्षकार बनाने संबंधी अर्जी को लेकर कौशल किशोर की अधिवक्ता कोर्ट में उपस्थित हुईं। इनके अलावा जन्मभूमि हित में दाखिल अन्य 12 केसों के वादकारी उपस्थित नहीं हुए।
वहीं, इससे पूर्व सिविल सेशन कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान बतौर प्रतिवादी सुन्नी वक्फ बोर्ड व शाही ईदगाह मस्जिद उपस्थित नहीं हुए थे। हाईकोर्ट ने अनुपस्थित रहने वाले सभी वादी और प्रतिवादी पक्षो को समन नोटिस जारी किया है। इन्हें 4 दिसंबर को नियत सुनवाई के समय उपस्थित रहने और अपना-अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।
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