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Mathura News: कोरोना संक्रमण रोकने के लिए अब जिले में भी गाइडलाइन जारी

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- लगातार मिल रहे केस को देखते हुए जिलाधिकारी ने जारी किए दिशानिर्देश
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मथुरा। जिले में संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के बाद अब जिला प्रशासन ने भी कोविड गाइडलाइन जारी कर दी है।
डीएम ने सभी अधीनस्थों को गाइडलाइन का पालन कराए जाने के लिए निर्देशित किया है। इसमें सभी कार्यालयों, अस्पतालों, स्कूल, काॅलेज सहित सामान्य स्थानों को शामिल किया गया है। अप्रैल माह में ही अब तक 163 केस मिल चुके हैं। इनमें दो चिकित्सक भी शामिल हैं। जारी किए गए दिशा निर्देश यह हैं। संवाद
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कार्यालयों के लिए दिशानिर्देश
- कार्यालयों में मास्क, सैनेटाइजर एवं सामाजिक दूरी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
- साफ-सफाई रखी जाए एवं सभी कार्मिकों द्वारा मास्क अनिवार्य रूप से लगाया जाए।
- प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।
- दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सैनेटाइज किया जाए।

स्कूल/कॉलेज के लिए दिशानिर्देश
- स्कूल/कॉलेजों में बच्चों/विद्यार्थियों/शिक्षकों को मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करने के लिए निर्देशित किया जाए।
- कक्षा में बच्चों के बीच पर्याप्त दूरी रखते हुए बैठाया जाए।
- स्कूल/कॉलेजों में प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।
- स्कूल/कॉलेजों में हाथ धोने के साबुन एवं पानी अथवा हैंड सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
- दरवाजे, रेलिंग, झूले इत्यादि को समय-समय पर सैनिटाइज किया जाए।
- यदि किसी बच्चे को खांसी, सर्दी, जुकाम, बुखार आदि की समस्या हो तो उन्हें स्कूल/कॉलेज न भेजा जाए। तत्काल उपचार कराएं।

अस्पतालों के लिए दिशानिर्देश
- चिकित्सालयों में कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन कराया जाए।
- मास्क सैनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- साफ-सफाई सुदृढ़ रखी जाए। बिना मास्क एंट्री न दी जाए।
- प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए।
- दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सैनेटाइज किया जाए।
- फीवर हेल्प डेस्क एवं कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाए।
- पर्चा काउंटर/ दवा वितरण काउंटर पर कतार को सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराते हुए लगाया जाए।

सिनेमा हॉल/मॉल के लिए दिशानिर्देश
- मल्टीप्लेक्स/मॉल/सिनेमा हॉल में कोविड गाइडलाइन का पालन कराया जाए।
- मास्क की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी का पालन कराया जाए।
- प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं।
- ग्राहक खरीदारी करते हुए मास्क व दस्ताने पहनें।
- एक्सीलरेटर, दरवाजे, रेलिंग, लिफ्ट, पार्किंग क्षेत्र को समय-समय पर सैनिटाइज किया जाए।

रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन के लिए दिशानिर्देश
- रेलवे स्टेशन/बस स्टेशन एयरपोर्ट आदि स्थानों पर कोविड प्रोटोकाल का अनुपालन धर्मल स्कैनिंग, जांच आदि सुविधा सुनिश्चित की जाए।
- मास्क की अनिवार्यता, सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराया जाए।
- वेटिंग एरिया में यात्रियों के बैठने की कुर्सियों पर आपस में पर्याप्त दूरी पर बैठने का प्रबंध किया जाए।
- वेटिंग एरिया को एक निश्चित अंतराल पर सैनेटाइज किया जाए।
- एक्सीलेटर दरवाजे रेलिंग लिपट पार्किंग क्षेत्र इत्यादि को समय-समय पर सैनेटाइज किया जाए।
- टिकट खिड़कियों/बस/ट्रेन पर चढ़ने,उतरने वाली कतार को सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन कराते हुए लगाया जाए।

जनसामान्य के लिए दिशानिर्देश
- सार्वजनिक स्थलों, बाजारों, मंडियों एवं अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करें तथा मास्क सोशल डिस्टेसिंग, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें।
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- वृद्ध एवं बच्चों को भीड़भाड़ वाली जगहों पर ले जाने से बचा जाए।
- कोमार्दिक रोगियों (जैसे किडनी हृदय, लीवर, रक्त संबंधी विकार, डायबिटीज, श्वसन तंत्र संबंधी
बीमारी का विशेष ध्यान रखा जाए। जहां तक हो घर से बाहर निकलने से बचा जाए।
- सार्वजनिक स्थलों पर न थूकें एवं गंदगी न फैलाएं तथा साफ-सफाई बनाए रखने में सहयोग करें।
- अनावश्यक शारीरिक संपर्क जैसे हाथ मिलाने एवं गले मिलने से बचें।
- नाक, मुंह एवं चेहरे आदि को बार-बार छूने से बचें एवं समय-समय पर हाथों को सैनटाइज करते रहें।
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