मथुरा। गलत तरीके से आईटीसी क्लेम करने पर जीएसटी विभाग ने जनपद के 8 हजार व्यापारियों को नोटिस दिए हैं। इस कार्रवाई से व्यापारियों में खलबली मच गई है।
वित्तीय वर्ष 2017-18 के मध्य में जीएसटी लागू किया गया था। उस दौरान न केवल व्यापारी बल्कि टैक्स एक्सपर्ट, अधिवक्ता भी जीएसटी के नियमों से पूरी तरह वाकिफ नहीं थे। ऐसे में खरीद बिक्री का डाटा दाखिल करने में कई प्रकार की गलतियां हुईं। बीते पांच सालों में विभाग ने इन गलतियों की सुध नहीं ली ऐसे में व्यापारी भी बेफिक्र हो गए। अब विभाग ने अचानक आठ हजार से अधिक व्यापारियों को नोटिस थमा दिए है।
इसमें कहा गया है कि आपकी खरीद-बिक्री का रिटर्न आपस में मिलान नहीं हो रहा है। ऐसे में कार्यालय में आकर उसका मिलान कराएं। नोटिस में ही गलत आईटीसी क्लेम की राशि और पेनल्टी की रकम भी निर्धारित कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर (प्रशासन) सुनील सत्यम ने कहा कि जीएसटी व्यवस्था लागू होने के वर्ष में लेखा-जोखा में अंतर आने पर नोटिस जारी किए गए हैं।