फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

आचार संहिता: 50 हजार से अधिक की नकदी ले जा रहे हैं, तो जेब में रख लें सबूत; नहीं तो पड़ जाएंगे मुश्किल में

Tue, 02 Apr 2024 08:29 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा

सार

लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आचार संहिता लागू हो गई है। ऐसे में यदि 50 हजार से अधिक की नकदी ले जा रहे हैं तो उसके लिए वैध दस्तावेज भी साथ रखें। यदि वैध दस्तावेज नहीं दिखाए तो मुश्किल में पड़ सकते हैं। 
 
विज्ञापन
आचार संहिता - फोटो : सोशल मीडिया
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मथुरा में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद बगैर वैध दस्तावेज के 50 हजार से अधिक की नकदी ले जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। मथुरा में डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने स्टेटिक टीमों की संख्या 15 से बढ़ाकर 45 कर दी है। इनको गाड़ियों की जांच के निर्देश दिए हैं। सीटीओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है।
विज्ञापन

 

सीटीओ मुन्नालाल ने बताया कि नकदी और जब्त किए गए दूसरे सामान को रिलीज कराने के लिए जिला शिकायत समिति को आवेदन देना होगा। जब्त की गई सामग्री को रिलीज करने का अधिकार जिला शिकायत समिति का है। इन दिनों स्टेटिक टीमें लगातार जांच कर रही है। जब्त की गई नकदी को रिलीज कराने के बारे में जानने को सीटीओ के कार्यालय में फोन करना होगा। वहीं, जनता से अपील की है कि उनको नगदी के परिवहन की जानकारी मिलती है तो तत्काल 1950 नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

 
विज्ञापन

मतदान के दौरान बिजली कटी तो नपेंगे अधिकारी
मतदान के दौरान बगैर ट्रिप के बिजली आपूर्ति होगी। बिजली आपूर्ति बाधित हुई तो विद्युत निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। यह निर्देश डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह ने दिए हैं। डीएम ने कहा कि मतदान और मतगणना वाले दिन निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जानी है। मतदान से एक दिन पहले पोलिंग पार्टियां बूथों पर पहुंच जाएंगी। डीएम ने बिजली विभाग के अधिकारियों को हर एक बूथ और डिस्पैच सेंटर पर विद्युत व्यवस्था को चेक करने के निर्देश दिए। जहां दिक्कत हैं उसको तुरंत दुरुस्त करा दें। डीएम ने अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें