दूध, दही, खोआ, सरसों के तेल में मिलावट कर लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले छह लोगों पर कोर्ट ने 1.40 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया है। बिना पंजीकरण के कारोबार कर रहे कारोबारियों पर भी जुर्माना लगाया गया है।
अपर जिला अधिकारी प्रशासन अजय कुमार अवस्थी के न्यायालय ने जिले के छह मिलावटखोरों पर जुर्माना लगाया है। इन सभी से लिए गए खाद्य पदार्थों के नमूने प्रयोगशाला में फेल हो गए थे। इसके बाद न्यायालय में ट्रॉयल चल रहा था। खाद्य विभाग के जिला अभिहीत अधिकारी चंदन पांडेय और मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी वीके राठी ने बताया कि जिले में बिना पंजीकरण के चल रही चार दुकानों पर 52,000 रुपये जुर्माना लगाया गया है।
त्योहारों पर खपाते हैं मिलावटी खाद्य पदार्थ
मथुरा और वृंदावन में हर साल रिकॉर्ड चार करोड़ श्रद्धालु आते हैं। विशेष आयोजन के दौरान जब श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती तो खाद्य पदार्थों की मांग भी बढ़ जाती है। इसी बढ़ी मांग का फायदा मिलावटखोर उठाते हैं, लोगों की जिंदगी की परवाह किए बिना मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री कर मोटा मुनाफा कमाते हैं।
इन पर हुआ जुर्माना सैंपल फेल इतने रुपये का जुर्माना
-प्रिया बल्लभ वृंदावन दही 30000
-चंद्रमोहन बलदेव खोआ 30000
-विवेक कुमार भरतपुर सरसों 20000
-विवेक कुमार भरतपुर सरसों तेल 25000
-बिरजू जतीपुरा दूध 30000
-विवेक छाता खोआ 5000
-साहून बिना पंजीकरण 7000
-हरीश छाता बिना पंजीकरण 5000
-आरिफ मछली मंडी बिना पंजीकरण 25000
-रहीश महावन बिना पंजीकरण 15000