फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या के दोषी पिता-पुत्र को उम्रकैद

Tue, 08 Sep 2015 10:57 PM IST
ब्यूरो, अमर उजाला मथ्ाुरा
विज्ञापन
विज्ञापन
अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के दोषी पिता और पुत्र को उम्र कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन


सहायक शासकीय अधिवक्ता ईश्वर चंद्र शर्मा के अनुसार वादी बंगाली बाबू निवासी गांव झोलीयन थाना पिनाहट आगरा ने थाना वृंदावन में तहरीर दी कि 20 दिसंबर 2011 को उसकी धेवती राधा ने फोन किया कि मम्मी को जला दिया है। इस पर हम वृंदावन पहुंचे और लड़की से अस्पताल में बात की।

लड़की ने बताया कि मुझसे ससुर वीरपाल, सास माया ने रुपये मांगे और कहा अभी तेरा बाप रुपये देकर गया है। मेरे मना करने पर मारपीट की और मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया। इस साजिश में महेश भी शामिल है। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद न्यायालय में हत्या का आरोप पत्र दाखिल किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन


मामले में दोनों पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियुक्त गण वीरपाल और महेश को दोषी पाया। इस पर दोनों को उम्र कैद और दस-दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें