थाना गोविंद नगर क्षेत्र स्थित होटल केएनबी के मालिक और सहयोगी पर गैंगरेप का आरोप लगाने वाली दिल्ली की महिला ने कोर्ट में बयान बदल दिए। इस पर पुलिस ने कानूनी कार्रवाई कराते हुए आरोपी को रिहा करने की अपील कोर्ट से की। कोर्ट ने होटल मालिक अशोक बिंदल को रिहा करने के आदेश दिए हैं।
घटनाक्रम छह अप्रैल का है। होटल केएनबी में दो दिन पहले से ठहरी दिल्ली की महिला ने होटल मालिक और सहयोगी पर गैंगरेप का आरोप लगाया था। इस पर पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया।
पुलिस ने मंगलवार को महिला के कोर्ट में बयान दर्ज कराए। कोर्ट में महिला ने बयान बदल दिए। कोर्ट में महिला ने कहा कि वह होटल संचालक को पांच साल से जानती है। उसने उससे एक लाख रुपये उधार मांगे थे और न देने पर दुराचार का आरोप लगाया।
एसएसपी मंजिल सैनी ने बताया कि महिला के कोर्ट में दिए गए बयान का अवलोकन करने के बाद मामले में एसपीओ से विधिक राय ली गई। इसके बाद कोर्ट से होटल मालिक को रिहा करने की अपील की। इस पर कोर्ट ने होटल मालिक को रिहा करने के आदेश किए।
महिला पर होगी कार्रवाई
होटल मालिक पर दुराचार और गैंगरेप का झूठा आरोप लगाने वाली दिल्ली की महिला के खिलाफ धारा 182 के तहत कार्रवाई की होगी। थानाध्यक्ष गोविंद नगर ने बताया कि कोर्ट में दिए बयान की कापी मिलने और दर्ज की गई रिपोर्ट को आधार बनाकर महिला के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।