फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Mathura News: ठा. केशवदेव पक्ष का स्थानांतरण प्रार्थना पत्र खारिज

विज्ञापन
विज्ञापन
अन्य संस्करण के लिए
विज्ञापन

----------------------
ठा. केशवदेव पक्ष का स्थानांतरण प्रार्थना पत्र खारिज
- अखिल भारत हिंदू महासभा के केस स्थानांतरण पर हुई सुनवाई
संवाद न्यूज एजेंसी
मथुरा। ठाकुर केशवदेव पक्ष का स्थानांतरण प्रार्थना पत्र जिला जज राजीव भारती की अदालत ने सोमवार को खारिज कर दिया। वादी अधिवक्तागण ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से श्रीकृष्ण जन्मस्थान प्रकरण संबंधी सभी केसों को अन्यत्र स्थानांतरण करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। उधर, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के स्थानांतरण संबंधी प्रार्थना पत्र पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। यह सुनवाई अब १६ दिसंबर को होगी।
अधिवक्ता महेंद्र प्रताप सिंह व वरिष्ठ अधिवक्ता राजेंद्र माहेश्वरी ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में श्री कृष्ण जन्मस्थान की १३.३७ एकड़ जमीन पर दावा पेश किया गया। जिसमें सिविल जज सीनियर डिवीजन ने केस के स्थायित्व पर सुनवाई के आदेश दिए। अधिवक्तागण ने निर्णय पर रिवीजन व न्यायालय से केस स्थानांतरण के लिए जिला जज की अदालत मेें प्रार्थना पत्र दे रखा है। प्रार्थना पत्र में अधिवक्तागण ने यह भी कहा कि श्रीकृष्ण जन्मस्थान संबंधी सभी केस के लिए एक अलग कोर्ट तय की जाए। जिला जज ने रिवीजन के केस को तो एडीजे-षष्ठम की अदालत में स्थानांतरित कर दिया। पर, केस अन्यत्र स्थानांतरण के प्रार्थना पत्र को सोमवार को खारिज कर दिया। ईदगाह कमेटी के सचिव अधिवक्ता तनवीर अहमद ने बताया कि जिला जज की अदालत ने उनकी मांग को मानते हुए निर्णय दिया है। वहीं अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा ने बताया कि केस अन्यत्र स्थानांतरण का उन्होंने भी विरोध किया गया था।
विज्ञापन
विज्ञापन

अब १६ दिसंबर को होगी सुनवाई
अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी के सिविल जज सीनियर डिवीजन-२ से सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में केस स्थानांतरण के प्रार्थना पत्र पर जिला जज की अदालत में सुनवाई हुई। शिशिर चतुर्वेदी के अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत से प्रार्थना की कि केस को सिविल जज सीनियर डिवीजन - २ से सिविल जज सीनियर डिवीजन में स्थानांतरित कर दिया जाए। सोमवार को विपक्ष ईदगाह कमेटी के सचिव व सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी केस में हाजिर हो गए हैं। अधिवक्ता गोपाल खंडेलवाल ने बताया कि अब इस केस में जिला जज की अदालत में १६ दिसंबर को सुनवाई होगी।
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें