मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान और श्रीकृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट के द्वारा दायर किए गए सभी दावों में हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किए जाएंगे।
इनके जवाब दाखिल करने संबंधी प्रार्थना पत्रों का सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कोई निस्तारण नहीं किया है। यह प्रार्थना पत्र संस्थान और ट्रस्ट के द्वारा दिए गए थे। सभी दावों में श्रीकृष्ण जन्मस्थान और ट्रस्ट प्रतिवादी के रूप में है और अदालत में जवाब दिए जाने हैं।
पिछले दिनों ट्रस्ट द्वारा जवाब दाखिल करने के लिए एक प्रार्थना सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दिया गया था। श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान के अधिवक्ता मुकेश खंडेलवाल ने बताया कि ट्रस्ट तथा श्रीकृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के प्रार्थना पत्रों पर सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कोई आदेश नहीं किया है।
चूंकि यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित हो चुका है। इसलिए श्रीकृष्ण जन्मस्थान संस्थान की ओर से सभी तथ्यों व दस्तावेज को उच्च न्यायालय इलाहाबाद में प्रस्तुत किया जाएगा। इसी प्रकार ट्रस्ट के अधिवक्ता श्री राधा कृष्ण खंडेलवाल,एडवोकेट महेश चतुर्वेदी एडवोकेट ने बताया कि वे उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखेंगे।