नौ दिन अस्पताल में रहे भर्ती
राजेंद्र होरा के अनुसार, वह फ्रैक्चर के कारण नौ दिन एक निजी अस्पताल में भर्ती रहे और उन्होंने घटनाक्रम को लेकर कोतवाली में तहरीर दी लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर उन्होंने न्यायालय की शरण ली। सुनवाई के बाद सीजेएम ने 30 सितंबर 2021 को दाखिल वाद के मामले में कोतवाली मथुरा पुलिस को सभी आरोपियों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के आदेश दिए हैं।
पीड़ित राजेंद्र होरा के अनुसार, इस मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त के साथ ही तत्कालीन सहायक नगर आयुक्त अजीत कुमार सिंह, सेनेटरी इंस्पेक्टर नीरज कुमार सिंह सहित 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत के आदेश हुए हैं। कोतवाल विजय कुमार सिंह ने बताया कि अभियोग अभी पंजीकृत नहीं किया गया है।