मथुरा। लोकसभा चुनाव में कोई भी प्रत्याशी चुनाव प्रचार सहित अन्य मदों में 95 लाख रुपये खर्च कर सकेगा। इसके साथ ही प्रत्येक खर्चे का ब्योरा रखना होगा। निर्वाचन कार्यालय को इसकी सूचना निर्धारित प्रारूप में देनी होगी। चुनाव आयोग ने हर प्रकार के खर्च के लिए कुछ मानक तय किए हैं, उसी दायरे में रहकर खर्चा करना होगा।
उप निर्वाचन अधिकारी योगानंद पांडेय ने बताया कि समस्त लेन-देन बैंक के माध्यम से किए जाएंगे, यदि कोई नकद भुगतान किया जाएगा तो वह भी बैंक से स्वयं के द्वारा आहरण किए जाने के बाद ही संभव होगा। इसके लिए बैंक में नया खाता जो नामांकन से पूर्व ही पृथक से खुला होना अनिवार्य हैं। ननद भुगतान अधिकतम 10 हजार रुपये का हो सकता है। किसी से चुनावी चंदा/दान 10 हजार रुपये तक ही नकद लिया जा सकता है।
चुनाव अवधि में खर्च का लेखा-जोखा 3 बार निर्धारित तिथि पर दिखाया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के व्यय की न्यूनतम दर वही स्वीकार्य होंगी जो जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अनुमोदित है। अधिक होने पर दर स्वीकार्य नहीं होगी। मतदान/मतगणना एजेंटों के लिए जल पान पर होने वाला व्यय भी प्रत्याशी का खर्च माना जाएगा। किसी कार्यक्रम में एक से अधिक लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मंच साझा करें तो संबंधित कार्यक्रम का कुल खर्च सभी प्रत्याशियों में बराबर बांटा जाएगा। कुल खर्च में प्रत्याशी द्वारा नामांकन तिथि से मतगणना तक की अवधि में किए जाने तमाम खर्च शामिल किए जाएंगे।
चुनाव की तैयारियां तेज, अधिकारियों ने किया निरीक्षण
प्रशासन ने लोकसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। बृहस्पतिवार को अधिकारियों ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एसएसपी शैलेश कुमार पांडेय ने कलेक्ट्रेट परिसर में जिला कांटेक्ट सेंटर, वीडियो अवलोकन टीम और सी विजिल कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। अधिकारियों से कहा कि कोई शिकायत आती है तो चुनाव आयोग द्वारा दी गई समय सीमा में निस्तारित करें।
चुनाव कार्य में बाधा डालने व रिश्वत बाजी पर होगी जेल
चुनाव कार्य में बाधा डालने या चुनाव में लगे कार्मिकों को रिश्वत की पेशकश करने वालों को सीधे जेल होगी। इनके अलावा मतदाताओं को भी किसी भी प्रकार से प्रलोभन देने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके निर्वाचन अधिकार का दुरुपयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने, मतदाताओं को प्रलोभन देने, रिश्वत देने और लेने, धमकी देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया जाएगा। कोई व्यक्ति इस संबंध में शिकायत करना चाहता है तो वह 0565-2974934, 2972962, 2972963, 2972964 तथा टोल फ्री नंबर 0565-1950 पर सूचना दे सकता है।