मथुरा। बांग्लादेश से मुसलमान तथा रोहिंग्या मुसलमानों को देश की सीमा में घुसपैंठ कराने के आरोप में जेल में बंद खान जहान बांग्लादेश निवासी युवक कमरूल की एडीजे-सप्तम संजय चौधरी की अदालत ने जमानत खारिज कर दी। कमरूल पुत्र मोहम्मद मेहताब बिस्सुस उर्फ कमरूल विश्वास निवासी खुलना थाना खुलना आटरा बांग्लादेश को एलआईयू की सूचना पर शहर कोतवाली पुलिस ने नई बस्ती से पकड़ा। जिसके पास से वर्ष 2018 तक पासपोर्ट प्राप्त हुआ। देश में रहने का कोई वैध कागजात नहीं मिले। पूछताछ में बताया कि वर्ष 2007 से 15 से 20 हजार में भारत में बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं को लाने का काम करता है। एडीजीसी मुकेश बाबू गोस्वामी ने जमानत का विरोध किया। उन्होंने बताया कि अदालत ने कमरूल की जमानत खारिज कर दी है।