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Mathura News: जानलेवा हमले के दो आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

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मथुरा। महावन थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के दो आरोपियों की जमानत अर्जी जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दी है।
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14 सितंबर 2025 की शाम महावन थाना क्षेत्र के गढ़ी हरिया भाग पचावर निवासी राजेंद्र सिंह, पदम सिंह, वीरपाल और पवन अपने घर लौट रहे थे। आरोप है कि रास्ते में नगला ताज निवासी प्रेमपाल सिंह, धर्मेंद्र, बिरजू और प्रीतम सिंह ने उनके ऊपर फायरिंग कर दी। फायरिंग में राजेंद्र सिंह के पेट में गोली लगी, जबकि पदम सिंह की टांग टूट गई। वीरपाल और पवन भी घायल हुए। फायरिंग के बाद सभी लोग जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी की। जेल में बंद प्रेमपाल और प्रीतम उर्फ पीतो ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश के यहां जमानत के लिए अर्जी दाखिल की। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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