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बच्चा चोर गिरोह : मुख्य अभियुक्त की जमानत भी खारिज

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हाथरस व फिरोजाबाद के ध्यानार्थ
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बच्चा चोर गिरोह : मुख्य अभियुक्त की जमानत भी खारिज
अब तक आठ अभियुक्तों की जमानत अदालत कर चुकी है खारिज
मथुरा। बच्चा चुराने वाले गिरोह के मुख्य अभियुक्त दीपक शर्मा उर्फ दीप निवासी हाथरस की जमानत भी अदालत ने खारिज कर दी। अब तक कुल आठ अभियुक्तों की जमानत अदालत खारिज कर चुकी है। बच्चा मथुरा जंक्शन से २४ अगस्त २०२२ को हाथरस निवासी दीप चंद उर्फ दीपक ने फरह निवासी महिला का बच्चा चुराया था।
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बृहस्पतिवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट-२ नीरू शर्मा की अदालत में जमानत खारिज कर दी। इससे पूर्व फिरोजाबाद की महिला भाजपा पार्षद विनीता अग्रवाल, पति कृष्ण मुरारी अग्रवाल, हाथरस के बांके बिहारी हॉस्पिटल के संचालक डॉ. प्रेम बिहारी, पत्नी डॉ. दयावती , एएनएम पूनम, पति मंजीत और विमलेश की जमानत याचिका खारिज की जा चुकी है। एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी ने अदालत को बताया कि बच्चे का जंक्शन से अपहरण दीपक ने ही किया था। संवाद
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