मथुरा। एडीजे प्रथम (महिला विरुद्ध अपराध) विजय कुमार सिंह की कोर्ट ने भीख मंगवाने के लिए चार साल की मासूम बच्ची का अपहरण करने वाले को 7 साल की जेल और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
वृंदावन थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार रमणरेती, वृंदावन के रहने वाले खेमचंद की चार साल की बेटी का 29 नवंबर 2021 घर के बाहर खेलते समय कोई अपहरण कर ले गया था। परिवार वालों ने बेटी की तलाश की। मगर, सुराग नहीं लगा। पिता ने वृंदावन थाने में बच्ची के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस की तलाश में सीसीटीवी फुटेज में साधू वेशधारी बच्ची को लेकर जाता दिखाई दिया। पुलिस ने उसकी पहचान जगदीश निवासी गांव मानई, अकरबाद, अलीगढ़ के तौर पर की। उसे इलाके से ही गिरफ्तार कर जेल भेजा। बच्ची को उसके पास से बरामद करना भी दिखाया।
एडीजे प्रथम (महिला विरुद्ध अपराध) कोर्ट में मुकदमे का ट्रायल चला। पुलिस द्वारा दाखिल साक्ष्यों व परिजनों व बच्ची की गवाही के आधार पर कोर्ट ने आरोपी जगदीश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। एडीजीसी नरेंद्र शर्मा ने सजा की पुष्टि करते हुए बताया कि गिरफ्तारी के बाद से ही जगदीश जेल में निरुद्ध है।