मथुरा में मजदूरी की रुपये मांगने गई महिला के साथ ठेकेदार और उसके साथी द्वारा दुष्कर्म के मामले में एडीजे विशेष पॉस्को एक्ट पूनम पाठक ने दोषियों को 20-20 वर्ष के कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
यहां की है घटना
अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता एडीजीसी सुभाष चतुर्वेदी और विशेष लोक अभियोजक रामपाल ने बताया कि घटना 19 मई 2013 की है। थाना जमुनापार क्षेत्र की शिव नगर काॅलोनी निवासी ठेकेदार भगवत पुत्र विस्सीराम के यहां एक महिला मजदूरी का काम करती थी। मजदूरी के करीब 10 हजार रुपये भगवत पर बकाया हो गए थे। वह 19 मई 2013 को रुपये मांगने शिवनगर कॉलोनी जमुनापार स्थित भगवत के घर पहुंची। तब भगवत अपने साथी रामखिलाड़ी के साथ बैठकर शराब पी रहा था।