मथुरा। सीजेएम उत्सव गौरव राज की अदालत से बुधवार को चोरी के एक आरोपी को दोषी करार देते हुए दो साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
एसपीओ एसपी यादव ने बताया कि गोविंद नगर थाने में यह मुकदमा दर्ज था। आरोप था कि मसानी रोड पर रिलायंस कंपनी के स्मार्ट बाजार में 14 नवंबर 2022 की रात फायर पाइप के सहारे एक व्यक्ति अंदर प्रवेश करने के बाद मुख्य कैश ऑफिस की दीवार तोड़ कर सामान चोरी कर लिया। किसी प्रकार रात के समय ही स्टोर में चोर के घुसने की जानकारी मुंबई कार्यालय को हुई। उन्होंने तत्काल स्थानीय स्टोर मैनेजर को जानकारी दी।
स्टोर मैनेजर मौके पर गोविंद नगर थाना पुलिस के साथ पहुंचे। मौके से चोर पकड़ा गया। उसकी पहचान आकाश कश्यप उर्फ रोहित पुत्र राजू, निवासी सेक्टर 3 माधवपुरम, ब्रह्मपुरी, मेरठ के तौर पर हुई। पुलिस ने आकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। विवेचना के बाद उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने साक्ष्यों व गवाही व इकबाल-ए-जुर्म के आधार पर आरोपी आकाश कश्यप को दोषी करार देते हुए दो साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
जगवीर हत्याकांड में दो आरोपी दोषी करार
मथुरा। जिला जज आशीष गर्ग की अदालत से बुधवार को युवक की गोली मारकर हत्या करने के दो आरोपियों को दोषी करार दिया गया। इनकी सजा के बिंदु पर बृहस्पतिवार को कोर्ट में सुनवाई होगी।
डीजीसी फौजदारी शिवराम सिंह तरकर ने बताया कि हाईवे थाने में दर्ज मुकदमे के अनुसार थाना क्षेत्र के कृष्णा नगर डायविल नगर निवासी जगवीर सिंह 11 नवंबर 2018 की शाम को घर के बाहर खड़ा था। तभी अमर कॉलोनी निवासी योगवीर व रवि और एक अन्य युवक वहां पहुंचे। जगवीर सिंह के सीने में गोली मार दी थी। मौके पर मौजूद जगवीर का भाई महावीर तत्काल उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गया। वहां जगवीर सिंह ने दम तोड़ दिया।
महावीर ने योगवीर, रवि व एक अज्ञात के खिलाफ हाईवे थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने योगवीर और रवि को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे का ट्रायल जिला जज की अदालत में हुआ। डीजीसी शिवराम सिंह तरकर के अनुसार योगवीर व रवि को साक्ष्यों व गवाही के आधार पर अदालत ने दोषी पाया है। दोनों की सजा के बिंदु पर बृहस्पतिवार को सुनवाई होगी।