मैनपुरी। स्पेशल जज ईसी एक्ट के न्यायालय में चल रहे बिजली चोरी के मुकदमों में बिजली विभाग के गवाह अपनी गवाही देने के लिए नहीं आ रहे हैं। बिजली विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र कटारिया ने प्रबंध निदेशक दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम आगरा को पत्र लिखा है। पत्र में कहा है कि बिजली चेकिंग अवर अभियंता, उपखंड अधिकारी, लाइनमैन की टीम तथा प्रवर्तन दल द्वारा करने के बाद संबंधित थानों में प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। चार्जशीट के बाद मुकदमा शुरू होने पर गवाही देने के लिए गवाह नहीं आते हैं। इससे लंबित मुकदमों की संख्या बढ़ती जा रही है। उन्होंने गवाहों की उपस्थिति तय कराने की मांग की है। संवाद