मैनपुरी। यूरिया मिश्रित शराब बेचने के मामले में शुक्रवार को एडीजे पंचम गैंगस्टर कोर्ट ने दोषी को दो साल कारावास की सजा सुनाई। कोतवाली पुलिस ने तीन दिसंबर 2011 को प्राथमिकी दर्ज की थी। यूरिया मिश्रित शराब के साथ शहर के राजा का बाग देवी रोड निवासी जाकिर को गिरफ्तार किया था। मामले में विवेचक ने जांच के बाद साक्ष्य आदि न्यायालय में पेश किए, आरोपी के विरुद्ध चार्जशीट पेश की थी। साक्ष्यों, आरोपी के जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायाधीश ने शुक्रवार को उसे दोषी करार देते हुए दो साल कारावास की सजा सुनाई। पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।