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Mainpuri News: चेक बाउंस मामले में स्कूल संचालक को जेल

Fri, 14 Aug 2026 11:18 PM IST
आगरा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मैनपुरी
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मैनपुरी। चेक बाउंस के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश ने आरोपी स्कूल संचालक की अपील खारिज कर अवर न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। जमानत निरस्त कर आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। कुरावली रोड निवासी अशोक कुमार ने कुसमरा में स्कूल निर्माण के लिए 21 नवंबर 2019 को कुसमरा निवासी अरुण कुमार आचार्य को 34 लाख रुपये नकद दिए थे। कोरोना काल के कारण स्कूल निर्माण की योजना निरस्त हो गई। अशोक कुमार ने रुपये वापस मांगे तो अरुण कुमार ने 34 लाख रुपये का चेक दिया। बैंक में लगाने पर चेक बाउंस हो गया। इस पर अशोक कुमार ने अवर न्यायालय में वाद दायर किया। सुनवाई के बाद न्यायालय ने अरुण कुमार को दोषी मानते हुए 34 लाख रुपये और ब्याज समेत कुल 44 लाख रुपये अदा करने के निर्देश दिए थे। फैसले के खिलाफ अरुण कुमार ने अपर न्यायालय में अपील दायर की थी। अपर सत्र न्यायाधीश जयप्रकाश ने अपील खारिज कर दी। आरोपी जमानत पर था, जिसे निरस्त कर उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।
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