मैनपुरी। आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल कर फर्जी राशन कार्ड बनाने और राशन हड़पने के आरोपी कोटा डीलर की अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट जय प्रकाश की अदालत ने सुनवाई के बाद दिया है। थाना कुर्रा क्षेत्र के गांव रंपुरा राजू अली ने आरोप लगाया था कि राशन डीलर रामलड़ैते वर्मा ने अपने पुत्र गौरव की मदद से उसके आधार कार्ड का गलत इस्तेमाल किया। सुशीला देवी के नाम फर्जी राशन कार्ड बनवा लिया गया। उसके परिवार का राशन वर्ष 2015 से लगातार सुशीला देवी को दिया जाता रहा। जिलाधिकारी से शिकायत के बाद उक्त राशन कार्ड निरस्त किया गया था। अदालत ने पत्रावली का अवलोकन कर पाया कि निचली अदालत ने आरोपी को समन से तलब किया था लेकिन उपस्थित न होने पर उसके विरुद्ध गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे और भगोड़ा घोषित किया था। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब किसी आरोपी के खिलाफ भगोड़ा घोषित करने की प्रक्रिया जारी हो, तो वह अग्रिम जमानत का हकदार नहीं होता है।