मैनपुरी। छह साल पहले घिरोर थाना क्षेत्र में एक किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जहेंद्र पाल ने आरोपी बलराम को दोषी ठहराते हुए 60 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। दोषी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। थाना घिरोर क्षेत्र की रहने वाली एक 14 वर्षीय किशोरी को जुलाई वर्ष 2020 में बरनाहल थाना क्षेत्र के गांव नगला फूल सहाय निवासी बलराम दो दोस्तों की मदद से अपने साथ ले गया था। बेटी के अगवा होने के बाद पिता ने बलराम के खिलाफ घिरोर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। किशोरी के मिलने के बाद विवेचक ने मेडिकल आदि कराने के बाद न्यायालय में बयान दर्ज कराए थे। विवेचक ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश की थी। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के न्यायालय में हुई। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो जहेंद्र पाल ने बलराम को दोषी माना और सजा सुनाई।