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Mainpuri News: पॉक्सो एक्ट के मामले में दोषसिद्ध होने पर दो साल की सजा

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मैनपुरी। पॉक्सो एक्ट के एक मामले में मंगलवार को आरोपी ने किशोरी को अगवा करने का जुर्म स्वीकार कर दिया। दोषसिद्ध होने पर स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश ने दो साल की सजा सुनाई, पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।थाना दन्नाहार में 22 मई 2017 को एक युवक ने नाबालिग बहन को अगवा कर ले जान, दुष्कर्म आदि की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। गांव नौनेर के रहने वाले अमन उर्फ अभिषेक को आरोपी बनाया गया था। मामला दर्ज करने के बाद विवेचक ने जांच की ओर चार्जशीट न्यायालय में पेश की थी, पीड़िता की गवाही और जुटाए गए साक्ष्य न्यायालय में पेश किए गए। वर्ष 2017 से चल रहे इस मामले में मंगलवार को आरोपी ने किशोरी को अगवा करने का जुर्म स्वीकार किया। अगवा करने के मामले में दोषसिद्ध होने पर न्यायाधीश ने दोषी अमन उर्फ अभिषेक को दो साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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